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पोस्ट ऑफिस पीपीएफ ब्याज दरें जारी, देंखे सूची

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SB News Digital Desk, नई दिल्ली: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) को भारत में बचत-सह-कर साधन के रूप में शुरू किया गया था, जिसमें आयकर लाभ के साथ उचित रिटर्न की पेशकश कर छोटी बचत जुटाने का विचार था ! मौजूदा ब्याज दर(Interest Rate), जो कि Q3 (अक्टूबर – दिसंबर) वित्त वर्ष 2023 के लिए 7.1% तय की गई है ! पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) में किए गए निवेश (Investment) ब्याज दरों पर दिए जाते हैं ! जो केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा वर्ष की प्रत्येक तिमाही (हर तीन महीने) पर निर्धारित किए जाते हैं !

पीपीएफ (PPF) पर मिलने वाले ब्याज का भुगतान पीपीएफ खाते (Public Provident Fund Account) में प्रत्येक माह के 5 वें दिन से सबसे कम बैलेंस (Balance) पर किया जाता है ! इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि आप हर महीने की 5 तारीख से पहले अपना पीपीएफ (Public Provident Fund) योगदान दें !

 
उदाहरण के लिए, यदि 10 अप्रैल 2018 तक आपका खाता (PPF Account) शेष शून्य है! तो आपको दिए गए महीने में कोई ब्याज नहीं मिलेगा ! आपकी रुचि मई 2018 से चलने लगेगी ! दूसरी ओर, यदि आपने निर्दिष्ट तिथि से पहले अपना योगदान अच्छी तरह से कर लिया है, तो अर्जित ब्याज (Interest Earned) अधिक होगा !

पीपीएफ खाते (PPF Account) में परिपक्वता पर अर्जित ब्याज उन ब्याज दरों का भारित औसत है जो उन सभी वर्षों में घोषित किए गए हैं जिनमें खाता चालू था ! उदाहरण के लिए, यदि PPF परिपक्वता (Maturity) पर ब्याज दर 8% है, लेकिन पिछले वर्षों में ब्याज दर (Interest Rate) 7% थी, तो ब्याज की अंतिम दर को इन दो दरों के भारित औसत के रूप में लिया जाएगा !

 पीपीएफ खाते (PPF Account) माता-पिता / कानूनी अभिभावकों द्वारा अपने नाबालिग (Minors) बच्चों के लिए भी खोले जा सकते हैं ! हालांकि, ऐसे मामलों में किए जाने वाले अधिकतम योगदान (नाबालिग और वयस्क के खाते में) एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये होना चाहिए !

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एनआरआई पीपीएफ खाते (NRI PPF Account) नहीं खोल सकते हैं ! हालांकि, एक निवासी भारतीय जो पीपीएफ खाता (PPF Account) खोलने के बाद एनआरआई (NRI) बन गया है, परिपक्वता तक खाता जारी रख सकता है ! ऐसा खाता निवासी भारतीयों (Resident Indians) के लिए समान ब्याज दर अर्जित करेगा !

 

वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) को PPF पर युवा भारतीयों की तरह ही ब्याज दर मिलती है ! हालांकि, वे वरिष्ठ नागरिक उन्मुख उत्पादों जैसे SCSS (वरिष्ठ नागरिक बचत योजना) और प्रधान मंत्री वंदना योजना (PMVVY) पर उच्च ब्याज दर अर्जित कर सकते हैं !

पीपीएफ खाता (PPF Account) धारक के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के मामले में, नामांकित व्यक्तियों को उनके नाम पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए ! यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नामांकित व्यक्ति मृतक के नाम पर खाते में कोई अतिरिक्त योगदान नहीं दे सकता है ! हालांकि, यदि राशि वापस नहीं ली जाती है, तो खाता मृत्यु के बाद ब्याज अर्जित करना जारी रख सकता है !

पीपीएफ खाता ( PPF Account ) खाता खोलने के रूप में ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट नामांकन के अनुसार नामांकितों को जाता है ! अगर खाताधारक ने नामित व्यक्ति को आवंटित किए जाने वाले एक विशिष्ट हिस्से का उल्लेख किया है (प्रत्येक नामांकित व्यक्ति के लिए 50%), तो खाता उनके अनुसार पारित किया जाएगा ! नॉमिनी मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए पीपीएफ ( Public Provident Fund ) धन को ट्रस्ट में रखेगा !