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Life certificate: ई मित्र पर ऑनलाइन किया हुआ जीवित प्रणाम पत्र ऑनलाइन हुआ या नही यहाँ पर करे चेक स्टेटस

Life certificate: ई मित्र पर ऑनलाइन किया हुआ जीवित प्रणाम पत्र ऑनलाइन हुआ या नही यहाँ पर करे चेक स्टेटस,पेंशनर्स संबंधित पीडीए के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) या बैंकों से सर्विस संबंधी मुद्दों के लिए वे संबंधित वेबसाइट्स पर डिटेल में निर्देश और कॉन्टैक्ट की जानकारी पा सकते हैं.
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SB News Digital Desk: Life certificate: ई मित्र पर ऑनलाइन किया हुआ जीवित प्रणाम पत्र ऑनलाइन हुआ या नही यहाँ पर करे चेक स्टेटस,पेंशनर्स संबंधित पीडीए के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) या बैंकों से सर्विस संबंधी मुद्दों के लिए वे संबंधित वेबसाइट्स पर डिटेल में निर्देश और कॉन्टैक्ट की जानकारी पा सकते हैं.

पेंशनर्स के लिए नवंबर में बैंकों, डाकघरों सहित अपने पेंशन-डिसबर्सिग अथॉरिटीज (PDAs) को अपना 'जीवन प्रमाण पत्र' या लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है. अगर पेंशनर्स चाहते हैं कि उनकी पेंशन बिना किसी परेशानी के आती रहे तो, उन्हें समय पर जीवन प्रमाणपत्र जमा करना जरूरी है. पेंशनर्स के पास अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए दो विकल्प हैं. वे या तो व्यक्तिगत रूप से अपने पेंशन-डिसबर्सिग अथॉरिटीज के पास जा सकते हैं या ऑनलाइन इसे जमा कर सकते हैं. जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तारीख से 12 महीने के लिए वैलिड होता है. जिन लोगों ने अपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिए हैं, उनको अपना स्टेटस चेक करना जरूरी है ताकि पता चले कि सर्टिफिकेट जमा हुआ या नहीं.

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डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सफलतापूर्वक समिट होने के बाद यूजर्स को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस प्राप्त होगा. इस एसएमएस में जीवन प्रमाण पत्र आईडी डिटेल शामिल होगी. प्रक्रिया पूरी होने के बाद पेंशनभोगी स्क्रीन पर प्रमाण आईडी भी पा सकते हैं. आईडी जनरेट होने के बाद यूजर्स ऑफिशियल वेबसाइट https://jeevanpramaan.gov.in/ppouser/login पर जाकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) डाउनलोड कर सकते हैं.


यह ध्यान देने योग्य बात है कि यदि डीएलसी जनरेशन प्रक्रिया के दौरान गलत डिटेल दी जाती है तो जीवन प्रमाण पत्र रिजेक्ट किया जा सकता है. इसे सही करने के लिए सभी जानकारी और बायोमेट्रिक्स सटीक होने को सुनिश्चित करके एक नया जीवन प्रमाण तैयार करने की के लिए कहा गया है.

यह ध्यान देने योग्य बात है कि यदि डीएलसी जनरेशन प्रक्रिया के दौरान गलत डिटेल दी जाती है तो जीवन प्रमाण पत्र रिजेक्ट किया जा सकता है. इसे सही करने के लिए सभी जानकारी और बायोमेट्रिक्स सटीक होने को सुनिश्चित करके एक नया जीवन प्रमाण तैयार करने की के लिए कहा गया है.

यदि फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो पेंशनर्स पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी से संपर्क कर सकते हैं. महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंशनभोगियों को बैंक, डाकघर या पीडीए को डीएलसी जमा करने की आवश्यकता नहीं है. प्रमाणपत्र उन्हें खुद ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हो जाएगा.
किसी भी समस्या के मामले में जैसे डीएलसी का न बनना या पीडीए द्वारा रिजेक्ट, पेंशनर्स संबंधित पीडीए के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) या बैंकों से सर्विस संबंधी मुद्दों के लिए वे संबंधित वेबसाइट्स पर डिटेल में निर्देश और कॉन्टैक्ट की जानकारी पा सकते हैं.