House Cash Limit: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया निर्देश, इससे ज्यादा नही रख सकते है घर में कैश

SB News Digital Desk: House Cash Limit: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया निर्देश, इससे ज्यादा नही रख सकते है घर में कैश,भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से घर में कैश रखने को लेकर नई लिमिट जारी कर दी गई है। आइए जानते है नई लिमिट के तहत अब घर में कितना रख सकते है कैश
Income Tax Return: डिजीटल के तेजी से बढ़ते जमाने में लोगों ने घर में कैश रखना कम कर दिया है. लेकिन पहले आपको याद होगा दादी-नानी के जमाने में लोग घर में किसी भी इमरजेंसी के लिए नकद पैसा रखने की सलाह देते थे. उससे भी पहले की बात करें तो लोग बैंकों में पैसा जमा करने से इत्तेफाक नहीं रखते थे और घरों में इकट्ठी रकम किसी जगह छिपाकर रख देते थे. लेकिन अब जमाना बदला है और लोग डिजिटल वॉलेट से खर्चा करते हैं. लेकिन इस सबके बीच क्या आपको पता है कि आप घर में अधिकतम कितना पैसा नकद रख सकते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं नियम-
घर में कैश रखने की छूट
घर में कितना नकद पैसा रख सकते हैं? कितना पैसा रखने पर पेनाल्टी लगेगी? ऐसे कई सवाल हैं जो आपके मन में भी होंगे. लेकिन शायद ही आपको घर में कैश रखने की लिमिट पता हो. लेकिन आपको बता दें घर में इनकम टैक्स (Income Tax) के नियम के अनुसार आपको घर में कैश रखने की छूट है. यानी आप कितना भी कैश घर में एक बार में रख सकते हैं? लेकिन यदि आपका नकद पैसा जांच एजेंसी पकड़ लेती है तो आपको अपनी आमदनी का या उस पैसे के आने का सोर्स बताना होगा.
ITR फाइल करते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं
ऐसे में सलाह यही दी जाती है कि आपको नकदी आने का और पूरा सोर्स पता हो और आपकी इनकम का भी सोर्स होना चाहिए. इसके लिए आपके पास पूरा दस्तावेज हो, जिन्हें आप जरूरत पड़ने पर दिखा सको. यदि आप हर साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. लेकिन नकद पैसा आपके आईटीआर (ITR) के अनुसार ही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपका आईटीआर 5 लाख सालाना का हो और आपके यहां कैश 50 लाख हो.
इस तरह बढ़ सकती हैं मुश्किलें
यदि छापे में आप नकद पैसा का हिसाब आयकर अधिकारियों को नहीं दे पाते तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इनकम टैक्स विभाग के छापे में आपको आमदनी की पुख्ता जानकारी देनी होती है. सही जानकारी होने पर आपको किसी तरह का जुर्माना नहीं देना पड़ेगा. लेकिन यदि आप जानकारी नहीं दे पाए तो आपके पास जितना कैश मिलेगा, उसका 137% तक टैक्स लगाया जा सकता है. यानी आपको कैश के साथ 37 प्रतिशत टैक्स अतिरिक्त देना होगा.
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