Delhi News: पत्नी के साथ संबंध बनाते समय किया ये काम, कोर्ट का जमानत से भी इनकार

Viral News: दिल्ली की एक अदालत ने अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी व्यक्ति की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक (Shailendra Malik) ने कहा कि अदालत यह नहीं मानती है कि अभियुक्तों को सटीक आरोपों के आलोक …
 
Delhi News: पत्नी के साथ संबंध बनाते समय किया ये काम, कोर्ट का जमानत से भी इनकार


Viral News: दिल्ली की एक अदालत ने अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी व्यक्ति की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक (Shailendra Malik) ने कहा कि अदालत यह नहीं मानती है कि अभियुक्तों को सटीक आरोपों के आलोक में अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए।

पत्नी के आरोपों के आधार पर आईपीसी की धारा 377 (प्रकृति के आदेश के खिलाफ यौन संबंध), 406 (विश्वास का आपराधिक उल्लंघन), और 498 ए (महिलाओं के खिलाफ क्रूरता) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि पति और ससुराल वालों ने शादी के बाद उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, दहेज की मांग की और कन्या होने का पता चलने पर उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया।

महिला के वकील ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों ने लड़के को अपने पास रख लिया है और बेटी को उसके पास छोड़ दिया है. अदालत ने कहा कि सास-ससुर के खिलाफ कोई विशेष शिकायत नहीं की गई है और उनकी अधिक उम्र और मामले की खूबियों के कारण उन्हें इस शर्त पर गिरफ्तारी से अग्रिम जमानत दी जाती है कि वह जांच में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये का मुचलका भरेंगे. कोर्ट ने छोटे आरोपों के आलोक में आरोपी के भाई को अग्रिम जमानत दे दी।

गुरुग्राम में पत्नी ने पति पर लगाया अप्राकृतिक संबंध बनाने का आरोप

कुछ दिनों पहले अप्राकृतिक यौन संबंध का एक मामला दिल्ली से सटे गुरुग्राम से भी आया था. एक महिला की शिकायत पर सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति और उसके परिवार के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध और दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया था. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसके पति ने उनकी शादी की रात अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए और हनीमून के दौरान उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया. महिला ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि उसके पति के अलावा, उसके माता-पिता, भाई और उसकी बहन के परिवार के तीन सदस्यों ने शादी में 44 लाख रुपये नकद और आभूषण लेने के बाद भी दहेज के लिए उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।



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