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Axis Bank में इन नियमों का नहीं किया जा रहा था पालन तो आरबीआई की बड़ी कार्रवाई जाने

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने गुरुवार को यह जानकारी दी।आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

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नेवसक्ष

SB News Digital Desk: रिजर्व बैंक की तरफ से जारी बयान के अनुसार, यह कार्रवाई 02 नवंबर, 2023 को जारी एक नोटिस के अनुरूप की गई है। केंद्रीय बैंक ने कुछ निर्देशों का पालन न करने पर एक्सिस बैंक पर 90.93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि “रिजर्व बैंक की तरफ से ‘भारतीय रिजर्व बैंक (अपने ग्राहक को जानें) (KYC) दिशानिर्देश, 2016 का पालन नहीं करने को लेकर यह कार्रवाई की गई है।



आरबीआई के साथ ही कहा कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।

आरबीआई ने बताया, “‘केंद्रीय बैंक द्वारा एक खाते से संबंधित जांच की गई थी। जांच में पाया गया कि एक्सिस बैंक (Axis Bank) कुछ मामलों में ग्राहकों की पहचान और उनके पते से संबंधित रिकॉर्ड संरक्षित करने में विफल रहा।”

 


 

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बयान के अनुसार, एक्सिस बैंक उधारकर्ताओं के साथ रिकवरी एजेंटों का उचित व्यवहार सुनिश्चित करने में विफल रहा। साथ ही कुछ ग्राहकों को रिकवरी एजेंटों द्वारा किए गए कॉल का कंटेंट/टेक्स्ट (Content/Text) की टेप रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने में विफल रहा जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।

 

वहीं, नोटिस पर एक्सिस बैंक के जवाब के बाद आरबीआई (Reserve Bank) इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अनुपालन न करने के आरोप सही है और मौद्रिक जुर्माना लगाना जरूरी है।