SARKARI YOJANA: बेटी की शादी के लिए नहीं रहेगी पैसों की टेंशन, सरकार देगी शादी के लिए 40 लाख रुपए

 
शादी

SB News Digital Desk, नई दिल्ली: SARKARI YOJANA: बेटी की शादी के लिए नहीं रहेगी पैसों की टेंशन, सरकार देगी शादी के लिए 40 लाख रुपए  केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी शानदार स्कीम्स से लोगों को लाभान्वित कर रही हैं। इन योजनाओं में सरकार देश की महिलाओं को आर्थिक रुप से सक्षम बनाने के लिए कई सारी योजनाएं चला रही है। वहीं हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नया ऐलान किया गया है। इस ऐलान में सीएम ने राज्य की बेटियों को और ज्यादा लाभ देने का लाभ देने का फैसला किया है। बता दें सरकार के द्वारा चलाई जा रही ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना’ (Chief Minister Kanya Marriage Scheme) में गरीब बेटियों को दी जाने वाली वित्तीय मदद 49 हजार रुपये से बढ़कर 51 हजार रुपये की जाएगी। इस बारे में गुरुवार को आयोजित समारोह में सीएम ने इसकी घोषणा की है।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि कई कल्याणकारी स्कीम्स चलाकर समाज में बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करने की कोशिश की गई है। सीएम कन्या विवाह स्कीम के तहत समाज के गरीब लोगों की बेटियों के लिए 49,000 रुपये की रकम दी जा रही है। इसे अब बढ़ाकर 51000 रुपये कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष मार्च में स्टार्ट की गई लाडली बहन योजना के जरिए 10 जून पात्र लोगों के बैंक खातों में हर महीने 1000 रुपये जमा होगें।

सीएम ने अपनी मुख्य स्कीम लाडली लक्ष्मी योजना (CM Ladli Laxmi Yojana) का जिक्र करते हुए कहा कि इस स्कीम से 44.90 लाख बेटियों को लखपति बनी हैं। इस स्कीम के तहत बेटियों के जन्म के समय उनके नाम पर 1.18 लाख रुपये का पेमेंट करने का एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और पैसों का भुगतान पढ़ाई के हिसाब से 21 साल होने तक किस्तों में दिया जाता है। वहीं एक अधिकारी ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना (CM Ladli Laxmi Yojana) को 2007 में शुरु किय गया था, और इसे पूरे देश के 6 राज्यों में भी अमल में लाया गया है।

इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने चुनाव में 50 फीसदी का रिजर्वेशन का प्रावधान दिया है और पुलिस भर्ती के लिए पदों को भी रिजर्व में रखा गया है। इसके बाद सीएम कहते हैं कि राज्य की बेटियों को मजबूत करने के लिए जमीन के पंजीकरण के लिए लगने वाले स्टांप शुल्क में भी छूट दी गई है। सीएम आगे कहते हैं कि हर महिला की कम से कम 10 हजार रुपये की कमाई हो।

 

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