Rs 2000 Note : बैंक में 2000 के नोट जमा करते समय न करें ये गलती, वरना आ जाएगा Income Tax का नोटिस जारी जाने डिटेल

SB News Digital Desk, नई दिल्ली: Rs 2000 Note : बैंक में 2000 के नोट जमा करते समय न करें ये गलती, वरना आ जाएगा Income Tax का नोटिस जारी जाने डिटेल आरबीआई के आदेश के बाद लोगों में भ्रम की स्थिति है. रिजर्व बैंक के अनुसार आप एक बार में बैंक से 2000 रुपये के 10 नोट (20000 रुपये) बदल सकते हैं. इसके अलावा नगद जमा कराने के लिए किसी प्रकार की लिमिट नहीं है. आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.
अगर आपके पास भी 2000 रुपये के नोट हैं तो उन्हें बैंक में जमा करने से पहले यह खबर जरूर पढ़ लीजिए. आरबीआई (RBI) की तरफ से 30 सितंबर, 2023 से पहले किसी भी बैंक की ब्रांच में 2,000 रुपये के नोट जमा करने के लिए कहा गया है.
लेकिन आरबीआई के आदेश के बाद लोगों में भ्रम की स्थिति है. रिजर्व बैंक के अनुसार आप एक बार में बैंक से 2000 रुपये के 10 नोट (20000 रुपये) बदल सकते हैं. इसके अलावा नगद जमा कराने के लिए किसी प्रकार की लिमिट नहीं है. लेकिन इस सबके बीच इनकम टैक्स एक्सपर्ट कुछ चीजों पर जोर देते हैं.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वित्तीय लेनदेन के विवरण के बारे में बैंक की तरफ से ज्यादा ट्रांजेक्शन होने पर जानकारी दी जाती है. यह जानकारी अकाउंट में पैसा जमा करने वालों के फॉर्म 26AS में शो होती है. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट में अकाउंट में नकद जमा करने की एक लिमिट तय होती है.
यदि किसी सेविंग अकाउंट में सालाना 10 लाख या इससे ज्यादा जमा किया जाता है. इसी तरह यदि करंट अकाउंट में 50 लाख या इससे ज्यादा जमा किया जाता है. इस स्थिति में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित होने की संभावना रहती है. यदि आपकी तरफ से जमा राशि का आयकर रिटर्न (ITR) से मिलान नहीं होता तो इस पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिल सकता है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भेजे गए नोटिस में आपसे नकद जमा धनराशि के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. इसलिए, यदि आप बैंक अकाउंट में नकदी जमा कर रहे हैं, तो इसके स्रोत का रिकॉर्ड रखना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर आप इन नोटिस का जवाब सही तरके से नहीं दे पाएंगे.
To join us on WhatsApp Click Here and Join our channel on Telegram Click Here!