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RBI का बड़ा अपडेट अब Axis Bank के ग्राहकों को इन नियमो का पालन करना होगा

आरबीआई की मीटिंग में कहा गया है कि केवाईसी दिशानिर्देशों के लोन और रिस्क मैनेजमेंट पर भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं अगर इनका पालन नहीं किया गया तो बैंक ने बताया कि जुर्माना देना पड़ेगा इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से इस आर्टिकल के दौरान आपको बताएंगे...

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SB News Digital Desk: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को उसके कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपये और सोने के बदले कर्ज देने वाली कंपनी मणप्पुरम फाइनेंस पर 42.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने गुरुवार को बताया कि यह जुर्माना आदेशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है. आरबीआई के बयान में कहा गया कि केवाईसी दिशानिर्देश के लोन और रिस्क मैनेजमेंट पर कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे. इन नियमों का पालन नहीं करने पर बैंक पर जुर्माना लगाया गया है.

आरबीआई ने यह जुर्माना ‘भारतीय रिजर्व बैंक (केवाईसी) दिशानिर्देश, 2016’, कर्ज - सांविधिक और अन्य प्रतिबंध, बैंकों के वित्तीय सेवाओं के ‘आउटसोर्स’ करने को लेकर ‘जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता और चालू खाता खोलने और चलाने के लिये आचार संहिता पर जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया है. केंद्रीय बैंक ने दो नवंबर, 2023 को एक आदेश में कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर एक्सिस बैंक लिमिटेड पर 90.92 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया. इसमें कहा गया है, ‘‘यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है. इसका उद्देश्य बैंक का अपने ग्राहकों के साथ किये गये किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर कोई निर्णय सुनाना नहीं है.’’ 

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आरबीआई ने 31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण किया. आरबीआई ने एक अकाउंट से जुड़ी जांच भी की थी. इसके अलावा, बैंक कुछ मामलों में ग्राहकों की पहचान और उनके पते से संबंधित रिकॉर्ड संरक्षित करने में विफल रहा. आरबीआई ने एक बयान में कहा, ''कुछ ग्राहकों को लगातार कॉल करने से कुछ डेलिंक्वेंट (बकाया) उधारकर्ताओं के साथ रिकवरी एजेंटों का उचित व्यवहार सुनिश्चित नहीं हो सका, और कुछ ग्राहकों को रिकवरी एजेंटों द्वारा की गई कॉल की कंटेंट/टेक्स्ट की टेप रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने में विफल रहे.''

 

आरबीआई ने एक अलग बयान में कहा कि उसने त्रिशूर स्थित मणप्पुरम फाइनेंस पर 42.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणाली के हिसाब से महत्वपूर्ण जमा नहीं लेने वाली और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016’ के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिये लगाया गया है. शीर्ष बैंक ने अपने ग्राहक को जानें दिशानिर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिये आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड पर भी 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.