ITR Notice: अगर आईटीआर भरते समय करतें है ये गलतियां, आपको जेल भी हो सकती है

 
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SB News Digital Desk, नई दिल्ली: ITR Notice: अगर आईटीआर भरते समय करतें है ये गलतियां, आपको जेल भी हो सकती है अगर आप इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरुरी साबित हो सकती है। हाल ही में फाइनेंशियल ईयर की डेडलाइन जारी की गई है। बता दें काफी लोग इनकम टैक्स भरते हैं लेकिन अगर सही तरीके से ITR भरने पर टैक्स में लोगों को छूट मिलती है। देखा जाता है कि टैक्सपेयर्स अपना टैक्स बचाने के लिए काफी पैतरें अपनाते रहते हैं। इसके लिए सरकार काफी तरह की स्कीम्स चलाती है।

ITR दाखिल करते समय टैक्सपेयर्स को अपने काफी सारे निवेश के बारे में बताना होता है लेकिन काफी लोग भी ऐसे होते हैं जो कि ITR में गलत जानकारी दे देते हैं, जिस कारण से उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। जो टैक्स देने वाले गलत जानकारी देते हैं उनको इनकम टैक्स एक्ट के तहत नोटिस भएज सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न की जांच दो प्रकार से होती है। इसमें पहला मैडेटरी और दूसरा मैनुअली भरते हैं। लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए इससे खुद को सेव कर सकते हैं।

जो टैक्सपेयर्स ITR दाखिल नहीं करते हैं उनको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस देता है। इस स्लैब में आने वाले लोगों के लिए ITR भरना बेहद ही जरुरी होता है। देश के नागरिक होने के बावजूद यदि आपकी संपत्ति विदेश में है तब भी आपके लिए ITR फिल करना जरुरी है। न भरने पर इनकम टैक्स का नोट धर आ सकता है। कई बार लोग TDS भरते समय भी गलतियां कर बैठते हैं। भरे हुए TDS और जमा हुए TDS में फर्क हो तो नोटिस घर आ सकता है। इसलिए आपका TDS कितना कटा है, ये ITR भरने से पहले जरुर मालूम कर लें। इसमें आपको बताना है कि एक साल में आपकी कितनी इनकम है।

बता दें कई बार लोग जल्दीबाजी में ITR भरते समय गलतियां कर बैठते हैं और कुछ जरुरी चीजें भरना भूल जाते हैं ऐसी स्थिति में भी धर पर नोटिस आ सकता है। यदि काफी बड़ा लेनदेन करते हैं, जो आपके आम लेनदेन से इतर है तो भी नोटिस मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी आय 5 लाख रुपये है और आपके खाते में 1 साल 12 लाख रुपये तक जमा हुए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या आय का सोर्स पूछा जा सकता है।

 

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