ITR भरने के लिए इनकम टैक्स ने जारी किए दो फॉर्म, 31 है लास्ट डेट जाने डिटेल

 
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SB News Digital Desk: ITR भरने के लिए इनकम टैक्स ने जारी किए दो फॉर्म, 31 है लास्ट डेट जाने डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न जारी कर दिया है। डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन ई-फाइलिंग के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म जारी कर दिया है।

डिपार्टमेंट के इस कदम से उन लोगों को फायदा होगा जो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। जो टैक्सपेयर्स ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, इन फॉर्म के जरिये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन्डिविजुअल, प्रोफेशनल और छोटे कारोबारियों के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म भरने की सर्विस शुरू कर दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी जानकारी ट्विटर के जरिये दी है।

 
 

 एक इनकम टैक्सपेयर के ट्वीट के जवाब में डिपार्टमेंट ने कहा है कि असेसमेंट ईयर 2023-24 में ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 4 पोर्टल पर इनबेल कर दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। 31 जुलाई की डेडलाइन उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जिन्हें अकाउंट्स का ऑडिट कराना जरूरी नहीं है।

 ITR 1 का इस्तेमाल इंडिविजुअल्स करते हैं। इसमें नौकरी करने वाले लोग और सीनियर सिटीजंस आते हैं। ITR 2 का इस्तेमाल ऐसे बिजनेसेज और प्रोफेशनल करते हैं, जिन्होंने प्रिज्म्प्टिव टैक्सेशन का चुनाव करना है। इसके अलावा ऐसे इंडिविजुअल भी इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है।

ITR 4 का इस्तेमाल रेजिडेंट इंडिविजुअल, HUF और ऐसी कंपनियां (LLP को छोड़कर) करती हैं, जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपये तक होती है। इसके अलावा ऐसे प्रोफेशन से जुड़े लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं जिनकी इनकम का कंप्यूटेशन सेक्शन 44एडी, 44एडीए या 44एई के तहत होता है।

 


 

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