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Small Saving Scheme: अगर आप ने PPF के साथ मे इन स्कीम मे लगाए है पैसे तो जन ले सरकार के नए नियम

Small Saving Scheme  अगर आप ने PPF के साथ मे इन स्कीम मे लगाए है पैसे तो जन ले सरकार के नए नियम, मोदी सरकार के द्वारा काफी सारी स्मॉल सेविंग स्कीम को संचालित किया जा रहा है। इन स्कीम का लाभ सभी वर्गों के लोगों को दिया जा रहा है। आपको बता दें फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश के नियम और ब्याज तय किए जाते हैं।
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Small Saving Scheme

SB News Digital Desk : Small Saving Scheme  अगर आप ने PPF के साथ मे इन स्कीम मे लगाए है पैसे तो जन ले सरकार के नए नियम, मोदी सरकार के द्वारा काफी सारी स्मॉल सेविंग स्कीम को संचालित किया जा रहा है। इन स्कीम का लाभ सभी वर्गों के लोगों को दिया जा रहा है। आपको बता दें फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश के नियम और ब्याज तय किए जाते हैं।



मौजूदा समय में स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत नौ स्कीम्स संचालित की जा रही है। इसमें रिकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ, एसएसवाई, महिला सम्मान सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट किसान विकास पात्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम शामिल हैं।



हाल ही में सरकार ने पीपीएफ सहित काफी सारी स्मॉल सेविंग स्कीम के नियमों में बदलाव किया है। यदि आपने इन सभी स्कीम में निवेश किया है या फिर करने का प्लान किया है तो इन सभी स्कीम्स के बदले हुए नियम में पर गौर करना चाहिए।

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यदि कोई शख्स सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो इसके लिए बदले नियमों को जान लें। सरकार ने राहत प्रदान करने के लिए खाता खोलने के समय को बढ़ा दिया है। 9 नवंबर को जारी सर्कुलर के अनुसार, रिटायरमेंट होने के तीन महीने के भीतर आप इस स्कीम के तहत खाता ओपन कर सकते हैं


और रिटायरमेंट पर लाभ प्रदान करने वाली स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले ये समय केवल 1 महीने दिया जाता है। नोटिफिकेशन के अनुसार, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत ब्याज दर की गणना मैच्योरिटी डेट या फिर बढ़ी हुई मैच्योरिटी डेट के आधार पर तय होगी।
 



पीपीएफ स्कीम के तहत यदि कोई समय से पहले खाता क्लोज किया जाता है तो उसके नियम बदल चुके हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार, पीपीएफ स्कीम के तहत एक मोडिफिकेशन जारी किया गया है। ये खासतौर पर नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट स्कीम के तहत समय से पहले निकासी से जुड़ी रुपरेखा तैयार करती है।
 



मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि यदि किसी ने 5 सालों की स्कीम में निवेश किया है और वह समय से पहले 4 साल में ही खाता ओपन करता है तो ब्याज का पैसा पोस्ट ऑफिस के सेविंग खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।



नियम के अनुसार, यदि किसी ने 5 साल के टाइम डिपॉजिट में पैसा निवेश किया है और 4 साल में ही अपने खाते को क्लोज करता है तो ब्याज से 3 साल के टाइम डिपॉजिट के आधार पप कैलकुलेट किया जाएगा।