BOB News: बैंक ऑफ़ बड़ोदा ने ग्राहकों को दी चेतावनी सबसे पहले कराए ये काम, नही तो होगा खाता बंद

SB News Digital Desk: BOB News: बैंक ऑफ़ बड़ोदा ने ग्राहकों को दी चेतावनी सबसे पहले कराए ये काम, नही तो होगा खाता बंद , यानी KYC एक ऐसा प्रोसेस है, जिसके जरिए बैंक या वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों की पहचान वेरिफाई करते हैं. इससे संभावित तौर पर किसी भी तौर पर वित्तीय क्राइम या मनी लॉन्ड्रिंग के रोकथाम में मदद मिलती है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी बैंकों के लिए ये अनिवार्य किया है कि वो अपने हर एक ग्राहक के KYC को पूरा करें. सरकारी क्षेत्र के Bank of Baroda ने अब इसी बारे में अपने लाखों ग्राहकों को एक खास जानकारी दी है.
बैंक ने एक ट्वीट के जरिए ग्राहकों को ये जानकारी दी है. बैंक ने ग्राहकों को बताया है कि अकाउंट खोलने के समय ग्राहकों ने जिन डॉक्युमेंट्स की मदद से KYC प्रक्रिया को पूरा किया, अगर उनमें कुछ बदलाव हुए हैं तो वो इसकी जानकारी बैंक को दें. ऐसे ग्राहकों को डॉक्युमेंट अपडेट करने के 30 दिनों के अंदर ही बैंक की इसकी जानकारी देनी होगी ताकि बैंक अपने रिकॉर्ड में अपडेटेड डॉक्युमेंट को शामिल कर सके.
बैंक ने ट्वीट में क्या लिखा?
Bank of Baroda ने इस ट्वीट में लिखा, "RBI के गाइडलाइंस के अनुसार, अकाउंट खोलते समय जिन KYC डॉक्युमेंट्स को जमा किया गया. अगर उनमें कोई बदलाव हुआ है तो अपडेशन के 30 दिन के अंदर इसकी जानकारी बैंक को देनी होगा ताकि बैंक अपने रिकॉर्ड में इसे अपडेट कर सके."
बैंक ने यह भी कहा कि इस पर अधिक जानकारी के लिए ग्राहक बैंक ऑफ बड़ौदा के नजदीकी ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं. आगे जानते हैं कि अगर आप इस बैंक के ग्राहक हैं तो अपने KYC डॉक्युमेंट्स को कैसे अपडेट कर सकते हैं.
री-केवाईसी डॉक्युमेंट जमा करने का प्रोसेस
री-केवाईसी के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहक दो तरीकों में किसी एक को चुन सकते हैं. सबसे पहला तरीका तो होम ब्रांच जाकर अपने सिग्नेचर सहित री-केवाईसी डॉक्युमेंट फॉर्म और केवाईसी डॉक्युमेंट को सबमिट कर दें.
इसके अलावा ग्राहक ई-मेल/पोस्ट/कूरियर के जरिए केवाईसी की जानकारी सेल्फ-डिक्लेयरेशन के साथ जमा कर सकते हैं. ये केवल केवाईसी डॉक्युमेंट में पता में बदलाव के लिए मान्य होगा. अगर किसी डॉक्युमेंट में बदलाव नहीं है और ग्राहको री-केवाईसी करनी हो तो ग्राहक इसे सेल्फ डिक्लेयरेशन के साथ rekyc@bankofbaroda.com पर ई-मेल कर सकते हैं. इसमें उनके केवाईसी डॉक्युमेंट्स की स्कैन की हुई कॉपी भेजना अनिवार्य होगा.
KYC के लिए किन डॉक्युमेंट्स की जरूरत?
ग्राहक व्यक्तिगत अकाउंट के लिए पासपोर्ट, फोटो के साथ ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर होने का साक्ष्य, इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी वोटर आईडी कार्ड, नरेगा की ओर से जारी जॉब कार्ड जिस पर राज्य सरकार अधिकारी का विधिवत सिग्नेचर हो या राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर की ओर से जारी पत्र जिसमें नाम और पता हो, को केवाईसी डॉक्युमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं.
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CKYC के जरिए बार-बार KYC प्रोसेस पूरा करने का झंझट नहीं
KYC के जरिए बैंक अपने ग्राहकों का डाटा डिजिटल फॉर्मेट में सेव रखता है. पहले ग्राहकों को अलग-अलग काम के लिए कई बार KYC करना होता था. लेकिन अब सेंट्रल केवाईसी यानी CKYC के जरिए इस प्रोसेस को पूरा किया जाता है. इसके अब ग्राहकों को अकाउंट खोलने, इंश्योरेंस लेने या डीमैट अकाउंट खोलने जैसे अलग-अलग काम के लिए बार-बार KYC अपडेट नहीं करनी होती है.
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