यूपी सरकार ने शुरू की राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
Rashtriya Parivarik Labh Yojana (आज समाज) लखनऊ: आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों की भलाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार ने इस वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हुई है। जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है। इन योजनाओं का लाभ मिलने से लोगों के जीवन स्तर में बदलाव हो रहा है। इसी कड़ी में यूपी सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अगर परिवार के मुखिया की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो योगी सरकार उनके परिवार को 30,000 की मदद देगी।
इस योजना का मकसद उन परिवारों की मदद करना है जो इस मुश्किल समय में आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। अगर अभ्यर्थी योग्य पाया जाता है, तो 45 दिन के भीतर डीबीटी के जरिए उसकी सहायता राशि उसके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए लागू है। शहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए परिवार की सालाना आय 56,450 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये होनी चाहिए।
पहले दी जाती थी 20 हजार रुपए की मदद
इस योजना में गांव और शहर दोनों के परिवारों को शामिल किया गया है। पहले इस योजना में 20,000 रुपये की मदद मिलती थी, लेकिन 2013 में इसे बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। इसका उद्देश्य उन परिवारों को सहारा देना है जिनका भरण-पोषण करने वाला कोई नहीं बचा है।
किस को मिलेगा योजना का लाभ
आवेदक का उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर ही इस योजना के अंतर्गत 30 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा।
आवेदक बीपीएल कार्डधारक होना चाहिए।
आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
शहरी क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 56,450 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
जो परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं उनकी वार्षिक आय 46080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यह दस्तावेज अनिवार्य
आधार कार्ड
अस्पताल, नगर पंचायत, या तहसील से मान्य मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
पहचान और निवास प्रमाण पत्र
मृतक का आयु प्रमाण पत्र
बैंक अकाउंट डिटेल
पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर
ऐसे करें आवेदन
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं। होमपेज पर नया पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। मांगी गई जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रिंट लेकर हस्ताक्षर या अंगूठा लगाकर तीन दिनों के भीतर जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा कराएं।
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