Himachal CPS Case, (आज समाज), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार के छह मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) को अयोग्य ठहराए जाने पर रोक लगा दी है।
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