धौलपुर। जिले के बाडी क्षेत्र से पूर्व विधायक और भाजपा नेता गिर्राज सिंह मलिंगा ने बुधवार शाम 4.15 बजे शहर के एससी/एसटी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जहां से उसे 2 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उल्लेखनीय है कि करीब ढाई साल पुराने एईएन मारपीट मामले में 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मलिंगा को 14 दिन के अंदर कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और अरविंद कुमार की बेंच ने 8 नवंबर को मलिंगा की जमानत पर हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक हटा दी थी।
विधायक रहते हमले का आरोप
धौलपुर के बाड़ी डिस्कॉम ऑफिस में 28 मार्च-2022 को एईएन हर्षदापति और नितिन गुलाटी के साथ मारपीट की घटना हुई थी। प्रकरण में एईएन हर्षदापति ने तत्कालीन कांग्रेस विधायक मलिंगा और अन्य के खिलाफ 29 मार्च को मारपीट, राजकार्य में बाधा और एससी/एसटी एक्ट में केस दर्ज कराया था। केस में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। घटना के बाद विद्युत निगम के कर्मचारियों में आक्रोश भड़क गया था। इसके बाद मलिंगा ने 11 मई को जयपुर के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के सामने सरेंडर कर दिया था।
पुलिस ने सड़क पर कराई परेड
कोर्ट में सरेंडर के बाद पुलिस मलिंगा को आधा किलोमीटर पैदल लेकर कोतवाली थाने पहुंची। इसके बाद कोतवाली थाने के सामने से उसे पुलिस की गाड़ी में बैठाकर धौलपुर जेल तक ले जाया गया।