नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर होता जा रहा है। को दिल्ली का एक्यूआई 450 के पार दर्ज किया गया, जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। इसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में ग्रैप-4 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) की पाबंदियां लगा दी गई हैं। ये पाबंदियां सोमवार सुबह 8 बजे से लागू होंगी। एनसीआर और दिल्ली में क्लास 6 से 9 और 11वीं की क्लासेस बंद कर के ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला किया गया है। 10वीं और 12वीं के बच्चे स्कूल जाएंगे। फिलहाल 5वीं तक क्लासेस ऑनलाइन मोड में चल रही हैं।
इन पर रहेगी रोक
– दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों को प्रवेश पर पाबंदी। हालांकि, जरूरी सामान लाने वाले व सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों पर पाबंदी से छूट दी गई है।
– दिल्ली में पंजीकृत मध्यम व भारी डीजल संचालित माल वाहनों पर प्रतिबंध। दिल्ली व एनसीआर में डीजल चलित चार पहिया वाहनों पर रोक रहेगी। हालांकि, आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है। इस श्रेणी में केवल बीएस-6 वाहन चल सकते हैं।
– एनसीआर में उद्योगों पर पाबंदी। हालांकि, दूध व डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट दी जाएगी।
– निर्माण और तोड़फोड़ की कारवाई पर रोक। इसके अलावा फ्लाईओवर, राजमार्ग, पुल व पाइपलाइन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक।
– केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को घरों से काम करने की छूट दे सकती है।
– सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट दे सकती है।
– राज्य सरकारें स्कूल व कॉलेज बंद करने के साथ गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियां बंद कर सकती है।
– राज्य सरकार लागू कर सकती है ऑड-ईवन योजना